अरुण कुमार गुप्ता | समय नेशनल

महाराष्ट्र के मालेगांव में 17 साल पहले हुए बम धमाके मामले में आखिरकार फैसला आ गया है. NIA स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी सातों आरोपियों को बरी कर दिया है. इस पूरे मामले में भोपाल से बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा को मुख्य आरोपी बनाया गया था. ये ब्लास्ट 29 सितंबर 2008 को हुआ था. कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि NIA तमाम आरोपों को साबित करने में नाकाम रही है.
कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश दिया है. इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि आतंकवाद का कोई रंग या धर्म नहीं होता हैं. NIA कोर्ट ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन ने ये तो साबित कर दिया कि मालेगांव में धमाका हुआ था, लेकिन वे ये साबित करने में नाकाम रहे कि बाइक में बम प्लांट किया गया , एवं इन्हीं आरोपियों ने बम प्लांट किया , इसलिए कोर्ट को सभी लोगों को बरी करना पड़ा.